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सरकार का नया पैतरा, पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क की सीमा बढ़ाने के लिए कानून में किया संशोधन!

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सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क तय सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए कानून में एक संशोधन किए हैं, जिससे भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने के अधिकार जा सकेगी। सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त विधेयक, 2020 में सीमा में वृद्धि के लिए एक संशोधन किया है ताकि सरकार पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क क्रमशः 18 रुपए से लेकर 12 रुपए बढ़ा सके।

nirmala

गौरतलब है उक्त संशोधन वाला वित्त विधेयक 2020 बिल बिना लोकसभा में बहस पारित किया गया है। चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते संसद बंद कर दिया गया है। इसलिए सरकार इस बिल को बिना संसद में बहस के लेकर आई है। ऐसा होने से भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उत्पाद शुल्क पूर्व नियत सीमा से अधिक लगाई जा सकेगी।

petrol

हालांकि सरकार ने गत 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे राजस्व में सालाना 39,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी। इस शुल्क वृद्धि में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपए की वृद्धि और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर में 1 रुपए शामिल थी।

rupee

उल्लेखनीय है कानून में संशोधन करके नए वित्त विधेयक 2020 बिल में उत्पाद शुल्क की सीमा में की यह वृद्धि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की जायज सीमा से अधिक है। कमोबेश यह पेट्रोल के मामले में 10 रुपए और डीजल के मामले में 4 रुपए अधिक है।

excise

माना जा रहा है कि अब वित्त अधिनियम की आठवीं अनुसूची के संशोधन के माध्यम से पेट्रोल के मामले में यह सीमा बढ़ाकर 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल के मामले में 12 रुपए कर दी गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा भारतीय बाजारों को नहीं मिल सकेगा।

और महंगा होगा पेट्रोल डीजल, एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरीऔर महंगा होगा पेट्रोल डीजल, एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी

English summary
With the amendment to increase the excise limit, the Finance Bill 2020 bill has been passed without debate in the Lok Sabha. Since the Parliament has been closed due to Corona virus infection. Therefore, the government has brought this bill without debate in Parliament. Due to this, excise duty in petrol and diesel prices will be imposed more than the pre-determined limit.
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