सरकार ने अधिग्रहणों पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया
नई दिल्ली। भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहणों/अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति की समीक्षा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में COVID19 महामारी के कारण समेकित एफडीआई नीति में निहित मौजूदा एफडीआई नीति 2017 की पैरा 3.1.1 में संशोधन किया है।
Non-resident entity can invest in India, subject to FDI Policy except in those sectors which are prohibited. Entity of a country, which shares land border with India or where investment owner is situated in or is a citizen of any such country, can invest only under govt route.1/2 https://t.co/8lOE9Dx8ES
— ANI (@ANI) April 18, 2020
एफडीआई नीति 2017 में ताजा संशोधन के बाद अब अनिवासी इकाई भारत में निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर एफडीआई नीति के अधीन क्षेत्र में निवेश कर सकती है। किसी देश की इकाई यानी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो या जहां निवेश स्वामी स्थित हो या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, वह केवल सरकार के अधीन ही निवेश कर सकता है।
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