लोकपाल ऐसे करेगा भ्रष्टाचार को खत्म, जानिए कैसे
नई दिल्ली। खबर है कि केंद्र सरकार ने लोकपाल सर्च कमेटी के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के तहत उसे भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची के अलावा स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन इससे पहले यूपीए सरकार की ओर से पहले बनाए गए नियमों में सर्च कमेटी को लोकपाल के अध्यक्ष समेत सदस्यों को नियुक्त करने के लिए नामों की सूची बनाई जाएगी। जिसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति देखती थी।
इतने प्रतिबंधों को हटाया
नए अधिसूचित नियमों में केंद्र सरकार ने उन पाबंदियों को हटा दिया है जिसमें सर्च कमेटी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी सूची में शामिल नामों को ही लोकपाल के रूप में नाम की सिफाऱिश करने की बात कही गई थी। इसके अलावा लोकपाल समिति में आठ की जगह पर सात ही सदस्य हुआ करेंगे।