बचत खाते जैसा होगा PPF Accounts, 5 साल से पहले निकाल सकेंगे अपना पैसा!
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नई दिल्ली। सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों को मेच्योरिटी से पहले बंद करने की सुविधा देने पर विचार कर रही है। अगर यह मंजूर हो जाता है, तो आप पीपीएफ से समय से पहले पैसा निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खातों के संचालन में नरमी लाना है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि मेच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की यह सुविधा मेडिकल इमरजेंसी और उच्च शिक्षा के लिए अचानक पड़ने वाली जरूरतों में खाताधारक के लिए मददगार होगी।
इन योजनाओं का किया गया विलय
इसके अलावा यह प्रस्ताव भी लाया गया है कि अभिभावक अवयस्कों के नाम पर छोटी बचत योजनाओं में खाता खुलवाकर पैसा जमा करा सकेंगे। सरकार ने छोटी बचत करने वालों विशेषकर बालिका, वरिष्ठ नागरिकों और नियमित बचत करने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुये लघु बचत कानूनों में संशोधन करेगी। सरकार बचत प्रमाण पत्र कानून 1959, लोक भविष्य निधि कानून 1968 और सरकारी बचत बैंक कानून 1873 को समाहित किया जायेगा। इसके अंतर्गत डाकघर बचत खाता, बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, लोक भविष्य निधि, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं।
पीपीएफ खाता समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता
फिलहाल पीपीएफ खाता समय से पहले यानी पांच वित्त वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। संशोधित कानून सरकार को छोटी बचत की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटान के लिए व्यवस्था की अनुमति देगा। मंत्रालय ने कहा, 'छोटी बचत योजनाओं के मामले में संशोधन से ब्याज दर और टैक्स नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। प्रावधानों के तहत एक लाभ यह है कि छोटी बचत में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है।
सरकार ने इस लिए किए नियमों में बदलाव
मंत्रालय का कहना है कि संशोधन का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा कानून बनाना है, जिससे जमाकर्ताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। उन्हें अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियमों और कानूनों से नहीं गुजरना पड़े।