कोयला ब्लॉक नीलामी और घोटालाः सरकार ने कहा चाहते हो तो कर दो सभी को रद्द
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोर्ट चाहे तो सभी कोयला खदान आवंटन रद्द कर दे। सरकार को इसमें कोई एतराज नहीं है। जिससे यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि सरकार ने कोयला खदान आवंटन को रद्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। गौरतलब है कि 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों पर शीर्ष अदालत में सोमवार को हलफनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही कोई भी फैसला दे सकता है।
वहीं जानकारी मिली है कि बिजली एवं कोयला मंत्रालय ने वर्ष 1993 से आबंटित खानों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के इंतजार के बीच चालू वित्त वर्ष के अंत तक कोयला ब्लाकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना दी है। जिससे कोयला ब्लॉक लेने वाले कम्पनियों को काफी राहत मिलने के संकेत हैं। आपको बता दें कि 1993 और 2011 के बीच आवंटित किए गए ब्लॉक आवंटन पर मंगलवार को फैसला दे सकता है।