कोरोना संकट में एक अच्छी खबर: ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने दी ये राहत
नई दिल्ली। कोरोना के संकट के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को एक बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हिकल वाहन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेदों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसका मतलब किसी भी लंबित वाहन सर्टिफिकेट को अब 31 जुलाई तक लिया जा सकता है और इसके लिए कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'लॉकडाउन के चलते लोगों को सेंट्रल मोटर वीकल रूल्स 1989 के तहत रूल 31 और 81 के तहत कई फीस और लेट फीस को जमा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।'उल्लेखनीय है कि इससे पहले के बयान में कहा गया था कि 1 फरवरी 2020 के बाद से जिन डॉक्युमेंट्स का रिन्युवल डेट एक्सपायर हो गया है तो 30 जून तक इसे वैलिड माना जाएगा।
लॉकडाउन के चलते रिन्युवल नहीं हो पाए डॉक्यूमेंट्स
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमें सूचना मिली थी कि जिन डॉक्युमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से रिन्युवल नहीं हो सकता है उन्हें लेट फीस जमा करना पड़ा रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां फीस पूरी दी गई थी लेकिन सर्विस या रिन्यूवल की प्रक्रिया अभी पेंडिंग है।
लॉकडाउन में अभी तक डीएल बनाने का काम बंद था
लॉकडाउन लागू होने के साथ ही परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम बंद हो गया था। लॉकडाउन 4.0 में कुछ शर्तों के साथ तीन मई से कार्यालय में काम शुरू हुआ तो लंबित कार्य निपटाए जा रहे हैं।
26 मई से लाइसेंस बनाने का काम शुरू करने की तैयारी
इसी क्रम में अब 26 मई से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू करने की तैयारी है। लॉकडाउन से पहले करीब 18 हजार लोग नए डीएल के लिए और करीब दस हजार लोग स्थायी डीएल के लिए आवेदन कर चुके थे। पहले रोजाना यहां पर तीन सौ लोगों की डीएल बनता था।
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