खुशखबरी : लॉकडाउन में ट्रक चालकों और कारोबारियों को केन्द्र सरकार ने दी ये बड़ी राहत
कोरोनावायरस के कारण देश भर में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया हैं। वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए हई बैठक में कई राज्यों ने 3 मई के बाद सशर्त लॉकडाउन हटाने की सलाह दी हैं। लॉकडाउन में कितनी छूट दी जाएगी इसको लेकर पीएम मोदी बाद मे
नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण देश भर में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया हैं। वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए हई बैठक में कई राज्यों ने 3 मई के बाद सशर्त लॉकडाउन हटाने की सलाह दी हैं। लॉकडाउन में कितनी छूट दी जाएगी इसको लेकर पीएम मोदी बाद में फैसला सुनाएंगे। लेकिन इस बीच ट्रक चालकों और कारोबारियों को लॉकडाउन में केन्द्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही हैं।
केन्द्र सरकार ये राहत देने पर कर रही विचार
सू्त्रों के अनुसाार सरकार लॉकडाउन से मुसीबत में फंसे कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ई-वे बिल की वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे नेशनल हाइवे, राज्यों की सीमाओं पर लॉकडाउन के कारण फंसे ट्रकों को कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज़ एंड कस्टम इस संबंध में नोटिफिकेशन इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों और कारोबारियों को जारी किए गए ई-वे बिल की वैलिडिटी की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
इस तारीख तक बढ़ाई जाएगी वैलिडिटी
मालूम हो कि पहले ये बिल 20 मार्च से 15 अप्रैल में एक्सपायर होने वाले थे लेकिन इसकी अब 30 अप्रैल को वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते वर्तमान स्थिति के आधार पर सरकार वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ा सकती है।
सामानों से भरे ट्रक नेशनल हाइवे पर अटके हुए है
बता दें लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रक नेशनल हाइवे पर अटके हुए हैं। जिपनमें . 50,000 से ज्यादा की सप्लाई पर ई-वे बिल लगता है और 100 किमी तक ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन होती है। वहीं कार्गो ट्रक पर 20 किमी पर 1 दिन की वैलिडिटी होती है। लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं अवागमन बंद किए जाने के कारण ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं। सरकार के इस फैसले से ट्रक चालकों और कारोबारियों को लाभ होगा। ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल ढुलाई में होती है। बता दें पहले ही लॉकडाउन के कारण हर क्षेत्र के कोरोबारियों को बड़ा घाटा सहना पड़ा हैं ऐसे में सरकार का ये निर्णय उनके लिए बड़ी राहत से कम नही है।
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