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गोधरा कांड: SIT कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी करार दिया, 3 बरी
अहमदाबाद। 2002 के गोधरा कांड में अहमदाबाद एसआइटी कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि तीन को बरी कर दिया। आपको बता दें कि साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा स्टेशन पर वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की जान लेने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए जा चुके 11 लोगों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दी थी।
जबकि 20 दोषियों को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा था। विशेष अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों को बरी कर दिया था, और कुल 31 आरोपियों को दोषी करार देकर उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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English summary
A special trial court sentenced two persons to life imprisonment and acquitted three others in the Godhra Sabarmati Express train burning case.
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