CBI और कोलकाता पुलिस शिलांग चले जाएं, ठंडी जगह है: सु्प्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कोलकाता पुलिस के खिलाफ सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हल्के अंदाज में चुटकी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को शिलांग जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों (सीबीआई और कोलकाता पुलिस) शिलांग चले जाएं क्योंकि वह एक ठंडी जगह है और दोनों ही पक्ष वहां शांत रहेंगे। चिटफंड घोटाले में जांच कर रही कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिनके अधिकारियों को पिछले रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच चली खींचतान पर चुटकी लेते हुए कहा, 'दोनों पक्ष शिलांग जाएं। वह एक ठंडी जगह है। जहां दोनों पक्ष वहां शांत रहेंगे।' चीफ जस्टिस ने साथ में यह भी कहा कि पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की जांच में खुद को शामिल होना चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'सभी अनावश्यक विवाद से बचने के लिए, हम पुलिस आयुक्त को शिलांग, मेघालय में जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश देते हैं, जैसा कि इसकी तारीख तय की जा सकती है।'
सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने रविवार की घटना का हवाला देकर राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने का आरोप लगाया, जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने एजेंसी के लगभग 25 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था।
सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सारदा घोटाले की जांच पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के करीबी या उससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे, जो कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ निर्देश देने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।