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3 फीट हाइट और 15 किलो के गणेश को अब मिलेगा मेडिकल कॉलेज में दाखिला

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नई दिल्ली। हाइट कम होने की वजह से पिछले साल मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं पाने वाले गणेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2018 में 17 साल के दिव्यांग गणेश ने नीट परीक्षा में 223 अंक हासिल किया था लेकिन हाइट कम होने की वजह से मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था। जब गणेश ने साल 2018 में नीट परीक्षा पास की थी तब उनकी उम्र केवल 17 साल थी। गणेश की हाइट मात्र 3 फीट है जबकि वजन मात्र 14 किलोग्राम था।

कॉलेज ने एडमिशन देने से कर दिया था इंकार

कॉलेज ने एडमिशन देने से कर दिया था इंकार

नीट परीक्षा पास करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज ने गणेश को एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गणेश तब भी हार नहीं माना। क्योंकि गणेश का सपना है डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करना। लेकिन सपने के बीच में हाइट की वजह से परेशानी हो रही थी। कॉलेज द्वारा एडमिशन से इंकार के बाद गणेश को सरकार की ओर से तगड़ा झटका लगा और सरकार ने एमबीबीएस में दाखिला देने से इंकार कर दिया। लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी।

मामले को लेकर की थी हाईकोर्ट में अपील

मामले को लेकर की थी हाईकोर्ट में अपील

गणेश के परिवार वालों ने मेडिकल कॉलेज की ओर से एडमिशन नहीं देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन हाईकोर्ट से भी गणेश को निराशा हाथ लगी। इसके बाद गणेश का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अपनी लड़ाई लड़ी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गणेश के हक में फैसला दे दिया है, जिसके बाद अब गणेश डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है।

फैसले में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने?

फैसले में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शारीरिक अक्षमता और हाइट कम होने के कारण किसी के सपने को हम साकार होने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी तीन दाखिलों को जिसे रोका गया था, उसे दोबारा मौका देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद गणेश के परिवार में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल गणेश की उम्र अब 18 साल हो चुकी है और वजन 14 से बढ़कर 15 किलोग्राम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गणेश को लग रहा है कि वो डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा करेगा। जानकारी के मुताबिक गणेश को इसी सप्ताह भावनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले लेना जा रहा हैं।

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English summary
ganesh baraiya will now get medical admission after Supreme Court verdict
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