राम रहीम: लाल सूटकेस और हनीप्रीत पर भी कोर्ट गुस्साया, सब रोक लिया
राम रहीम की तमाम मांग पर जमकर भड़की कोर्ट, तमाम अपील को खारिज करते हुए कहा जो सबको मिलता है वही खाओ
चंडीगढ़। रेप मामले में दोषी करार राम रहीम को सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने रेप के दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजा अलग-अलग चलेंगी मतलब एक के सजा खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरा राम रहीम और उनकी बेटी हनीप्रीत को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर क्यों हनीप्रीत को कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने इस कदर राम रहीम से नाराज थी कि उसने तमाम तरह की राम रहीम की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट राम रहीम की ओर से लाए गए लाल सूट पर फटकार लगाते हुए कहा कि यह लाल सूटकेस क्यों लाया गया है?
हर चीज को कोर्ट ने रोका
दरअसल कोर्ट के सामने राम रहीम के वकील ने यह दलील दी थी कि राम रहीम की तबियत ठीक नहीं है, यही नहीं कोर्ट में राम रहीम के वकील की ओर से यह कहा गया था कि राम रहीम एक समाजसेवी हैं लिहाजा कोर्ट को उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने वकील की दलील को सिरे से खारिज करते हुए राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही राम रहीम की ओर से लाई गई तमाम वस्तुओं को रोक लिया। यही नहीं कोर्ट ने राम रहीम के साथ लाए गए लाल सूटकेस पर भड़कते हुए कहा कि इसे क्यों लाया गया है, क्या है इसके भीतर? कोर्ट ने इस सूटकेस को रखवा लिया और साथ नहीं ले जाने दिया।
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जो सबको मिलता है जेल में वही खाओ
कोर्ट ने राम रहीम को किसी भी तरह की सुविधा देने से भी साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने राम रहीम की चाय और खाने की शिकायत पर फटकार लगाते हुए कहा कि जो सबको मिलता है वही खाओ। कोर्ट ने राम रहीम को 24 अगस्त को दो साध्वी के बलात्कार का आरोपी करार दिया था, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में राम रहीम के समर्थकों ने जमकर उत्पात काटा था, इस उपद्रव में 30 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।
भारी सुरक्षा के थे बंदोबस्त
राम रहीम के मामले में आज कोर्ट के सजा सुनाए जाने से पहले हरियाणा और पंजाब के कई शहरों को छावनी में बदल दिया गया था, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था, साथ ही शहरभर में सुरक्षकर्मियों ने पेट्रोलिंग और मार्च किया।