कल से बिना इन आईडी प्रूफ के नहीं बुक कर पाएंगे फ्लाइट की टिकट
नई दिल्ली। कल से यानी शुक्रवार से अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो आपके पास आईडी प्रूफ होना ही चाहिए। अब आपको घरेलू रूट पर भी फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आईडी प्रूफ देना होगा। बिना इसके आप कल से फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से नो फ्लाई लिस्ट के लिए नए नियम जारी होने जा रहे है, जिसके बाद आपको टिकट बुक करने के लिए अपना आईडी प्रूफ देना होगा।
बिना आईडी के हवाई सफर नहीं
कल
से
किसी
भी
रूट
पर
घरेलू
उड़ान
की
टिकट
बुक
करने
के
लिए
भी
आपको
अपना
सरकारी
पहचान
पत्र
का
देना
होगा।
बिना
इसके
आप
टिकट
की
बुकिंग
नहीं
कर
सकेंगे।
इससे
पहले
आपको
घरेलु
रूट्स
पर
विमान
टिकट
की
बुकिंग
के
वक्त
पहचान
पत्र
देने
की
जरूरत
नहीं
होती
थी।
बस
एयरपोर्ट
पर
एंट्री
के
समय
और
बोडिंग
पास
लेते
वक्त
ही
उसे
दिखाना
होता
था,
लेकिन
कल
से
ये
नियम
बदल
जाएंगे।
कौन-कौन से आईडी प्रूफ
हवाई
टिकट
की
बुकिंग
के
दौरान
आधार
कार्ड,
पैन
नंबर,
ड्राइविंग
लाइसेंस
और
पासपोर्ट
नंबर
ही
मान्य
होंगे।
वोटर
आईडी
को
फिलहाल
मंजूरी
नहीं
दी
गई
है,
लेकिन
इस
पर
पूरी
तरह
से
फैसला
आना
बाकी
है।
वहीं
अगर
आप
विदेश
जाने
के
लिए
टिकट
बुक
करेंगे
तो
आपको
पासपोर्ट
नंबर
ही
देना
होगा।
सुरक्षा के लिए उठाया कदम
केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया है।उन्होंने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए 'नो फ्लाई' लिस्ट तैयार किया जा रहा है। इस लिस्ट में हुई देरी पर उन्होंने कहा कि ये देरी यह सुनिश्चित करने में हुई कि कैसे किसी लिस्ट में शामिल किसी व्यक्ति को दूसरे नाम से उड़ान भरने से रोक जा सकता है।