FASTag Mandatory - 1 दिसंबर के बाद सभी नए 4-Wheeler वाहनों पर लगा होगा फास्टैग, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

सरकार की तरफ से फास्टैग को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। गुरुवार को परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आदेश दिया है कि 1 दिसंबर से सभी नए चार पहिया वाहनों में फास्टैग लगा हुआ होना चाहिए।

(FASTag Mandatory) सरकार की तरफ से फास्टैग को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। गुरुवार को परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आदेश दिया है कि 1 दिसंबर से सभी नए चार पहिया वाहनों में फास्टैग लगा हुआ होना चाहिए। सरकारी आदेश के अनुसार इन गाड़ियों के फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले ही इनमें ये फास्टैग लगाना होगा। यानी अब जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसमें फास्टैग पहले से ही लगा हुआ होगा। जिन गाड़ियों के चेसिस (बस और ट्रक) को एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव कर के ले जाना होता है, उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से पहले उनमें फास्टैग लगा हुआ होना चाहिए।

FASTag Mandatory

इसका मतलब है कि 1 दिसंबर के बाद बनी चार पहिया गाड़ियों पर फास्टैग लगाने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर और डीलर्स की होगी। सूत्रों का कहना है कि हो सकता है जल्द ही फास्टैग लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ मैन्युफैक्चरर पर डाली जा सकती है, ताकि फास्टैग को तेजी से लागू किया जा सके। आपको बता दें कि फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से गाड़ियां टोल प्लैजा पर बिना लाइन में लगे ही तेजी से निकल सकती हैं।

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