जिन्होंने हेरिटेज साइट हम्पी को पहुंचाया था नुकसान, कोर्ट ने उन्ही से खड़ा करवाया पिलर, जुर्माना भी लगाया
हम्पी। कर्नाटक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में एक पत्थर के खंबे को गिराने और छतिग्रस्त करने के आरोप में स्थानीय कोर्ट ने चार लोगों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ में उनसे पिलर को फिर से खड़ा करने का भी निर्देश दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन चार युवको पर इस ऐतिहासिक धरोहर के पिलर को गिराने का आरोप था उसमें मध्य प्रदेश के आयुष, बिहार से राजा बाबू चौधरी, राज आर्यन और राजेश कुमार चौधरी शामिल हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने शनिवार को इन आरोपियों की रिहाई से पहले उस स्थान पर ले गए जहां इन्होंने इस पिलर को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने अदालत में अपनी एक रिपोर्ट दायर की। हम्पी मिनी सर्कल के उप-अधीक्षण पुरातत्वविद ने पुष्टि की है कि कुछ गिरए हुए खंभों को युवाओं द्वारा फिर से खड़ा किया गया था। बता दें कि पिलर गिराने वाले इन चार आरोपियों को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखे गए थे।
बता दें कि किसी ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आरोपियों को अधिकतम 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न कर पाने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि यहां पर जज ने आरोपियों को जुर्माना भरने का आदेश दिया और खंभे को फिर से खड़ा करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। बता दें कि यह मामला उस समय सामने आया जब इसी महीने की शुरुआत में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें तीन लोग पिलर को गिराते हुए नजर आ रहे हैं जबकि एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है।
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