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झारखंड: विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे पूर्व CM मधु कोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Jharkhand Election: Madhu Koda को Supreme Court से झटका, चुनाव लड़ने की नहीं दी इजाजत|वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी उम्मीदवार नामांकन भरने की प्रक्रिया में लग गए है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने मधु कोड़ा पर चुनाव लड़ने के बैन को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करने की बात कही है। न्यायाधीश ने कहा कि मधु कोड़ा की अयोग्यता को खत्म होने में एक साल और शेष हैं इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देरी के लिए कोर्ट ने मधु कोड़ा को ही जिम्मेदार ठहराया है।

Former CM Madhu Koda will not be able to contest Jharkhand assembly elections Supreme Court bans

बता दें कि, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 81 विधानसभा सीट पर पांच चरणों में मतदान होना है। पहले दिन की वोटिंग 30 नवंबर को होगी और 20 दिसंबर तक चलेगी। मतदान पूर्ण होने के बाद 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को चुनाव आयोग ने 2009 में हुए चुनाव में खर्च की सही जानकारी न देने के चलते सितंबर 2017 में उनको अयोग्य ठहरा दिया था। उनके 2020 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। कोड़ा झारखंड की चाईबासा सीट से चुनाव जीते थे।

क्या है पूरा मामला
वर्ष 2009 के इलेक्शन में चुनाव आयोग को शिकायत मिली की मधु कोड़ा ने चुनाव में किए गए खर्च की सही जानकारी नहीं दी है। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोड़ा के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आपने खर्च की सही जानकारी नहीं दी, आपको अयोग्य घोषित क्यों ना किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोड़ा ने चुनाव को जानकारी दी कि इलेक्श में कुल 18 लाख 92 हजार 353 रुपये खर्च हुए जबकि असल में यह राशी कहीं ज्यादा थी। चुनाव आयोग ने कोड़ा की दी हुई जानकारी को गलत पाया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी की G-7 में क्रिकेट डिप्लोमेसी, ब्रिटिश PM को एशेज में जीत की दी बधा

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English summary
Former CM Madhu Koda will not be able to contest Jharkhand assembly elections Supreme Court bans
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