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पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली। चर्चित कोयला घोटाला मामले से जुड़े झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की उस याचिका को खरिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सजा का आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए। मामले पर सुनवाई करेत हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा देना तब तक उचित नहीं होगा, जब तक कि जब तक वह अंततः बरी नहीं हो जाता।

Former CM Madhu Koda will not be able to contest elections Delhi High Court dismisses plea

न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि अपराधों से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक कार्यालयों से चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए उनके द्वारा की गई अयोग्यता को दूर करने के लिए मधु कोड़ा की सजा पर पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। पूर्व सीएम कोड़ा ने 2019 के झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सजा पर रोक के लिए याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने 19 मार्च को उनकी अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा देना तब तक उचित नहीं होगा, जब तक वह बरी नहीं हो जाता। कोलकाता की एक कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉक के आवंटन में 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा कोड़ा को भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया गया था। सीबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर एस चीमा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने दोष सिद्ध होने पर उनकी याचिका का विरोध किया था। बता दें कि झारखंड में चुनाव का मौसम आया तो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का भी मन चुनाव लड़ने के लिए मचलने लगा था। चुनाव आयोग ने उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा रखी है। लेकिन कोड़ा का दिल है कि मानता नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर चुनावी चकल्लस में शामिल होने की मंजूरी मांगी थी।

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English summary
Former CM Madhu Koda will not be able to contest elections Delhi High Court dismisses plea
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