जेल गए लालू यादव, VIP कैदी के तौर मिलेंगी ये सुविधाएं
3 तारीख को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। वकीलों की माने तो लालू यादव को अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा हो सकती है।
नई दिल्ली। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू प्रसाद यादव को रांची की बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया है। वहां उन्हें वीआईपी कैदी के तौर पर रखा जाएगा। आरजेडी चीफ लालू यादव को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी। यानि जेल में उनके लिए अलग कक्ष होगा, जिसमें एक बेड, मच्छरदानी, टीवी होगी। इसके अलावा रोजाना सुबह उन्हें अखबार दिया जाएगा। खबर है कि लालू यादव को अपर डिवीजन सेल में रखा गया है।
लालू चाहें तो वो बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं
वीआईपी कैदी होने की वजह से जेल में लालू प्रसाद यादव को भोजन बनाने की भी सुविधा दी जाएगी। लालू चाहें तो वो बाहर से भी खाना मंगा सकते हैं। फिलहाल उन्हें कैदी नंबर अलॉट नहीं किया गया है। रविवार को कैदी नंबर अलॉट हो जाएगा। हालांकि लालू यादव को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी जो सुविधा उन्हें पिछले कैद के दौरान मिली थी जब वो जेल भेजे गए थे। चाईबासा मामले में दोषी करार होने पर लालू यादव को 3 अक्टूबर 2013 को इसी जेल में लाया गया था। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इस बार भी उन्हें इसी जेल में रखा जाएगा।
आजीवन कारावास की सजा हो सकती है
3 तारीख को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। वकीलों की माने तो लालू यादव को अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा हो सकती है। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है।
लालू समेत 15 दोषी करार
बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को कुल 22 आरोपियों में से लालू यादव समेत 15 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है। वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध तरीके से 89 लाख 27 हजार रुपये निकालने के मामले में कुल 38 लोगों पर आरोप था। इनमें 11 की मौत हो गई है।
चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू ने लिखा, 'साथ हर बिहारी है अकेला सब पर भारी है'