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चारा घोटाला के चौथे केस में लालू यादव को 14 साल की सजा

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Lalu Yadav को Dumka Treasury Case की 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा,60 lakh का जुर्माना। वनइंडिया हिंदी

रांची। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू यादव समेत सभी दोषियों को शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने लालू यादव को 14 साल की सजा सनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लागाया गया है। दुमका ट्रेजरी केस में कोर्ट ने लालू यादव को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई और 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

 कल अदालत में बचे हुए पांच दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई थी

कल अदालत में बचे हुए पांच दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई थी

आपको बता दें कि कल अदालत में बचे हुए पांच दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई। इनमें राधा मोहन मंडल, राजा राम जोशी, सरवेंदु कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद और राजेंद्र कुमार बगेरिया शामिल थे। इन दोषियों की ओर से अधिक उम्र, सीनियर सिटीजन, अधिक समय से मुकदमे का ट्रायल फेस करना सहित कई बीमारियों का हवाला देते हुए अदालत से सजा कम देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने 19 मार्च को 19 लोगों को दोषी ठहराया था।

जज बोले, पढ़े लिखे लोग ही फ्रॉड करते हैं

जज बोले, पढ़े लिखे लोग ही फ्रॉड करते हैं

सभी दोषियों के सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई शुरू हुई थी, जो 23 मार्च तक चली। जज शिवपाल सिंह ने कहा कि क्या गरीबों को बीमारी नहीं होती? आरोपी जो बीमारी बता रहे हैं सब बड़े लोगों की बीमारी है। जज ने कहा कि पढ़े लिखे लोग ही फ्रॉड करते हैं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि कोई अनपढ़ फ्रॉड में शामिल हो। गौरतलब है कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

19 अभियुक्त दोषी करार

19 अभियुक्त दोषी करार

लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री फूलचंद सिंह, तत्कालीन सचिव, नंद किशोर प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर, ओपी दिवाकर, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, पार्टनर विश्वकर्मा एजेंसी, अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक, विमल कांत दास, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर, गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी, एमएस बेदी, पंकज मोहन भुई, तत्कालीन एकाउंटेंट, पितांबर झा, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर, एसके दास, तत्कालीन असिस्टेंट, अरुण कुमार सिंह,प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स, नरेश प्रसाद, प्रोपराइटर वायपर कुटीर, राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर, आरके बगेरिया, ट्रांसपोर्टर, मनोजरंजन प्रसाद, केके प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर, रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर, राधा मोहन मंडल, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर।

ये भी पढ़ें: Fodder Scam: दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्रा बरी

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English summary
fodder scam verdict lalu prasad yadav cbi spacial judge 19 accused punishment
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