चारा घोटाला: CBI कोर्ट ने 4 अफसरों को सुनाई 14 साल की सजा, 37 दोषी करार
रांची। चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी के तीसरे मामले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 37 दोषियों को साढ़े तीन से 14 साल की सजा सुनाई। इनमें से कुछ पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुमार्ना भी लगाया गया है। एक वकील के अनुसार, सरकारी अधिकारी ओपी दिवाकर को 14 साल तक के कारावास की सजा सुनाई और दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। चारा घोटाला का यह 51वां मामला था।
इस मामले में राजद प्रमुख लालू यादव का नाम नहीं था। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का एलान किया। मामले में ओपी दिवाकर के अलावा तीन सप्लायरों को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन सभी पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने बाकी 33 दोषियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से 1991-1992 व 1995-1996 में धोखाधड़ी से 34.91 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े मामले में नौ अप्रैल को 37 लोगों को दोषी करार दिया था।
मामले में 1996 में 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोषियों में 16 पशुपालन विभाग के अधिकारी व डॉक्टर और 21 आपूर्तिकर्ता थे। दोषी अधिकारियों में , ओमप्रकाश दिवाकर, विमल कांत दास, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, हरेंद्रनाथ वर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, नंदकिशोर प्रसाद, पंकज मोहन भूई, पितांबर झा, रघुनंदन प्रसाद, राधामोहन मंडल, शशि कुमार सिन्हा और सर्वेन्दु कुमार दास का नाम शामिल हैं।