चारा घोटाला मामले में 19 मार्च को कोर्ट सुनाएगा लालू की सजा पर फैसला
पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र सहित 31 लोगों के खिलाफ आज फैसला नहीं सुनाएगी। कोर्ट दुमका कोषागार मामले में आज अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है। रांची की सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला 19 मार्च को सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने लालू और जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य को चारा घोटाले में दोषी करार दिया है। ये सभी लोग दोषी करार दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि केस नंबर आरसी 38A/96 के तहत यह मामला दुमका कोषागार से तकरीबन 3.13 करोड़ रुपए निकालने का है।
इससे पहले तीन फैसलों में कोर्ट ने लालू को सजा सुनाई है। चाईबासा मामले में कोर्ट ने लालू को पांच साल की सजा, देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा और चाईबासा के एक और मामले में पांच साल की सजा सुना चुका है। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। दुमका कोषागार से जुड़े मामले में अगर लालू प्रसाद यादव दोषी साबित होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इस मामले में लालू के अलावा पूर्व सांसद आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित कुल 31 लोग आरोपी हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई कोर्ट इस मामले की रोजाना सुनाई कर रही है। लालू पर झारखंड के चारा घोटाले से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं, जिसमे से तीन में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि चौथे मामले में आज फैसला आ सकता है।
चारा घोटाले से जुड़ा पांचवा मामला सबसे बड़ा मामला है, जिसमे करीब 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का लालू पर आरोप है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में लगातार हो रही है। इससे पहले कोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ दोषी करार दिए गए फूलचंद, महेश प्रसाद, बाके जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम समेत सभी को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था।
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