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Fodder scam: लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा

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रांची। चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी प्रोविजनल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए तीन महीने के लिए जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर लालू प्रसाद यादव बीमार हैं तो वो अस्पताल में ही रहें, घर पर नहीं।

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लालू यादव को 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

लालू यादव को 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

पूरे मामले पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि अब उनका इलाज रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में होगा। उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा जहां वर्तमान में उन्हें भर्ती कराया गया है।

रांची के रिम्स अस्पताल में चलेगा इलाज

रांची के रिम्स अस्पताल में चलेगा इलाज

बता दें कि लालू प्रसाद यादव काफी समय से बीमार हैं। उनका इलाज मुंबई के एशियन हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा है। हालांकि अब उन्हें वापस रांची के रिम्स अस्पताल में लाया जाएगा। स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू यादव की ओर से तीन महीने के लिए प्रोविजनल जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील रांची हाईकोर्ट में की गई थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

मुंबई के एशियन हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा था इलाज

मुंबई के एशियन हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहा था इलाज

कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख को 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए भी कहा है। इससे पहले लालू यादव को 11 मई को झारखंड हाईकोर्ट से स्वास्थ्य के आधार पर छह हफ्ते की पैरोल मिली थी। 19 जून को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया।

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English summary
Fodder scam: Jharkhand High Court rejects RJD Chief Lalu prasad yadav bail plea, asks to surrender by August 30.
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