देश में 1 दिसंबर से उड़ेंगे ड्रोन, मंत्रालय से मिली अनुमति
नई दिल्ली। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। रिमोटली पायलेट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) या ड्रोन देश में 1 दिसंबर में उड़ेंगे। हालांकि, मंत्रालय ने ड्रोन के लिए कुछ पैरामिटर तय किए हैं, जिसमें इसकी ऊंचाई फिक्स की गई। साथ ही मंत्रालय ने 'नो ड्रोन जॉन' तय किया है, जिसमें एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय बार्डर, दिल्ली का विजय चौक, राज्यों के सचिवालय और सुरक्षा व मिलिट्री से जुड़े अन्य जगह शामिल है।
हालांकि, ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्टर करवाना होगा। उपयोगकर्ताओं को ऐप के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी और डिजिटल परमिट तुरंत स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं ड्रोन का इस्तेमाल दिन के समय 400 फीट ऊंचाई तक सीमित रहेगा।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ड्रोन बहुत छोटे आकार में हैं और जो कि कई किलोग्राम पेलोड ले सकते हैं। मंत्रालय ने ड्रोन की पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें नैनो ड्रोन- 250 ग्राम, माइक्रो ड्रोन- 250 ग्राम से दो किलो, मिनी ड्रोन- दो किलो से 25 किलो, स्मॉल ड्रोन- 25 किलो से 150 किलो और लार्ज ड्रोन- 150 किलो शामिल है
नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और विभाग के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के नियम जारी किये। इन नियमों का प्रारूप पिछले साल एक नवंबर को पेश किया गया था।
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