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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ दर्ज हुआ केस

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देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत देहरादून में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रायपुर पुलिस स्टेशन एसएचओ अमरजीत सिंह ने ये जानकारी दी।

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माना जा रहा था कि दिल्ली से लौट कर होम क्वारंटाइन में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। अब वे फिर से राज्य के भीतर सक्रिय नजर आएंगे लेकिन उसके उत्‍तराखंड पहुचते ही उनक खिलाफ ये मामला दर्ज हो गया।

बता दें उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 जून को नई दिल्ली से देहरादून लौटे थे और यहां आने पर वह नियमों के तहत 14 दिन होम क्वारंटाइन रहे। रविवार को उनकी यह अवधि पूरी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वयं सोशल मीडिया में इसकी जानकारी स्‍वयं दी। जिसके एक दिन बाद उनके खिलाफ ये केस दर्ज हो गया है। मालूम हो कि पूर्व सीमए ने रविवार को सोशल मीडिया लिखा था कि उनकी क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो गई है। वह प्रशासन और अपने सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं कि वह इस अवधि का नियमपूर्वक पालन कर सके। अब वह सोमवार से सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत कर देंगे। उन्होने कहा कि हम सभी को शारीरिक दूरी के मानक का ख्याल रखना होगा। वे स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें यह मानक स्थापित करने पड़ेंगे। यदि उच्च नहीं तो साधारण व्यक्ति इन नियमों का पालन करता दिखाई देना चाहिए। वह सोमवार को रायपुर के महाराणा प्रताप चौराहे के निकट स्थित शिव मंदिर में पूजा करेंगे।

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English summary
FIR filed against former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat
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