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फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के देशद्रोह मामले में सुनवाई आज, अग्रिम जमानत पर होगा फैसला

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नई दिल्ली, 17 जून। फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह मामले में केरल हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आयशा सुल्ताना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। दरअसल आयशा ने लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ टिप्पणी की थी। आयशा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पटेल को जैविक हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने लक्षद्वीप में पटेल के रूप में जैविक हथियार छोड़ा है। आयशा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, इस मामल में आयशा की अग्रिम जमानत याचिक पर आज केरल हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

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आयशा के खिलाफ 10जून को केस दर्ज कराया गया था। उनके खिलाफ भाजपा के लक्षद्वीप यूनिट के अध्यक्ष सी अब्दुल कादर हाजी ने केस दर्ज कराया था। आयशा के खिलाफ सेक्शन 121 ए(देशद्रोह) और 153 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। आयशा को कहा गया है कि वह 20 जून को पुलिस के सामने पेश हो। फिलहाल आयशा सुल्ताना केरल के कोच्चि शहर में हैं। वहीं अपने बयान पर आयशा ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने जैविक हथियार वाला बयान कोरोना काल में लोगों को दी गई छूट को लेकर दिया था।

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आयशा ने कहा कि जिस तरह से महामारी तेजी से फैल रही है लक्षद्वीप में बावजूद इसके पाबंदियों से छूट दी गई उसी के मद्देनजर मैंने यह बयान दिया था। लक्षद्वीप में जनवरी 2021 तक कोरोना के एक भी मामले नहीं थे, लेकिन अब वहां क्वारेंटीन में छूट के बाद मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसी परिपेक्ष में मैंने यह बयान दिया था। सुल्ताना की ओर से कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक मसलों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है। वहीं हाजी का कहना है कि आयशा सुल्ताना ने जानबूझकर नफरत फैलाने वाला बयान दिया है। कई स्थानीय भाजपा नेताओं ने आयशा के खिलाफ देशद्रोह के मामले का विरोध किया और विरोध में पार्टी छोड़ दी है।

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English summary
Film maker Aisha Sultana sedition charge comment on Lakshadweep administrator court hearing.
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