फेरा उल्लंघन मामला: विजय माल्या को 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश
ईडी के वकील एन के मट्टा ने कोर्ट से कहा है कि एजेंसी के पास माल्या को घोषित अपराधी करार देने के लिये कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ फेरा के उल्लंघन के मामले में दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को 18 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि अगर वो 18 दिसंबर को पेश नहीं होते हैं तो उन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा था कि फेरा उल्लंघन मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को घोषित अपराधी करार दिया जाए।
ईडी के वकील एन के मट्टा ने कोर्ट से कहा है कि एजेंसी के पास माल्या को घोषित अपराधी करार देने के लिये कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
अदालत ने 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ एक ओपन एंडेड गैर ज़मानती वॉरंट जारी किया था। ओपन एंडेड गैर ज़मानती वॉरंट में गार ज़मानती वॉरंट जैसी कार्रवाई की कोई समयसीमा नहीं होती है।पिछले साल 4 नवंबर को गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि माल्या देश में वापस नहीं आना चाहते हैं और देश के कानून के प्रति कोई सम्मान भी नहीं दिखाई देता है।कोर्ट ने कहा था कि माल्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की ज़रूरत है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि विजय माल्या ने फेरा के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने शराब के प्रमोशन के लिये 10 साल पहले फंड का जिस तरह से प्रबंध किया था उससे फेरा कानून का उल्लंघन हुआ है।