Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट का किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर रोक से इनकार, कहा- पुलिस ले फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसानों की गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक से इनकार कर दिया है। ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने कहा कि हम इस ट्रैक्टर रैली पर या 26 जनवरी पर किसी दूसरे प्रदर्शन पर किसी तरह की रोक का कोई आदेश नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला लेने का काम पुलिस करना है। पुलिस देखे कि किस तरह से इसे मैनेज करना है, हम कोई आदेश नहीं देंगे।

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इस रैला पर रोक आदेश देने की मांग करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार क्यों चाहती है कि ट्रैक्टर रैली को हम रोकें, सरकार खुद फैसला ले। किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, या फिर कहां तक एंट्री दी जाए, यह पुलिस ही तय करेगी। यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है तो इसके लिए सही अथॉरिटी पुलिस है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र से ट्रैक्टर रैली रोकने को लेकर दी गई इस याचिका को वापस लेने को कहा। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है।
सुप्रीम कोर्ट में कुछ किसान संगठनों की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि किसान गणतंत्र दिवस पर सिर्फ दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उनका राजपथ की ओर आने या किसी भी तरह से परेड में व्यवधान डालने का कोई इरादा नहीं है। ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। अब तक किसानों के आंदोलन को देखखर कहा जा सकता है कि इससे कोई कानून व्यवस्था को खतरा नहीं है।
वहीं दिल्ली में सरकार के साथ बैठक के लिए पहुंचे किसान नेताओं ने कहा है कि हम 26 जनवरी को सरकार की परेड में बाधा नहीं डालेंगे। हम अपनी ट्रैक्टर रैली रिंग रोड पर करना चाहते हैं और इसको लेकर सरकार को जिद छोड़कर इजाजत देनी चाहिए।