नौकरी जाने पर भी मिलता रहेगा पैसा, प्राइवेट जॉब करने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
नई दिल्ली। प्राइवेट जॉब करने वालों को हमेशा नौकरी जाने का डर लगा रहता है, यह डर जायज भी है क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कभी भी आपको टाटा-बाय बाय बोल सकती हैं। लेकिन अब आपको नौकरी जाने का डर भूल जाना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले युवाओं के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई है। अब अगर आपकी नौकरी छूट भी जाती है तो सरकार आपको 24 महीने तक घर बैठे पैसा देगी।
इस योजना के तहत मिलेगा पैसा
जी हां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत जिन नौकरी पेशा युवाओं की नौकरी छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें आर्थिक मदद देगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने रविवार को ट्वीट कर देश को इसकी जानकारी दी। किए गए ट्वीट में एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है कि, रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है। ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।
योजना का कैसे उठाएं लाभ ?
मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ईएसआईसी की वेबसाइट से एक फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरकर इसे ईएसआईसी की ब्रांच में जमा कराना होगा, फॉर्म के साथ आवेदक को 20 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा। इस पुरी प्रक्रिया में AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा कराया जाएगा।
जल्द शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा
फॉर्म जमा करने के लिए अभी आवेदक को ईएसआईसी की ब्रांच तक जाना पड़ता है लेकिन जल्द ही यह सुविधा ऑनलाइन भी शुरू होने वाली है। बता दें कि इस योजना का लाभ आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर लॉगइन कर सकते हैं।
रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है,ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या
— ESIC (@esichq) November 22, 2019
गैर – रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है। pic.twitter.com/v7ZnCvIHc7
ये लोग नहीं उठा सकते योजना का लाभ
ईएसआईसी के नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक मानदंड बनाया गया है। इसके मुताबिक किसी कर्मचारी पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या किसी कारणवश उस व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहा है उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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