PF के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 10 लाख से ज्यादा रकम के लिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई
नई दिल्ली। पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके प्रॉविडेंट फंड की अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो आपको इसके क्लेम के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा। जी हां 10 लाख से ज्यादा की रकम के लिए अब ईपीएफओ फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं करेगा। ईपीएफओ ने क्लेम में होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये फैसला किया है।
पीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव
ईपीएफओ ने पीएफ के नियमों में बदलाव करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक अगर आपके ईपीएस अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है तो आपको इसके क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। ईपीएफओ इसके लिए फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं करेगी।
धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया कदम
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी से बचने के लिए ये कदम उठाया है। विभाग का मानना है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ क्लेम में फ्रॉड के चाजेंज अदिक होते हैं। ऐसे में किसी भी जोखिम को कम करने के लिए हमने इसे ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन में केवल वहीं व्यक्ति पीएफ क्लेम कर सकेगा जिसका पीएफ अकाउंट होगा और वो आधार से लिंक होगा। आधार से लिंक होने पर धोखाधड़ी की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
ऐप के जरिए करें पीएफ अप्लाई
इतना ही नहीं आप ऐप के जरिए भी अपने पीएफ संबंधी शिकायतों और निकासी का काम कर सकते हैं। ईपीएफओ ने इसके लिए हाल ही में उमंग ऐप लॉन्च किया है। आप इसके अलावा ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर भी पीएफ क्लेम कर सकते गैं। आपको बता दें कि अब तक आप पीएफ या ईपीएस क्लेम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते थे, लेकिन अब 10 लाख से ज्यादा की राशि पर सिर्फ ऑनलाइन मोड की काम करेगा।