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अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने का मामला: अलगाववादी नेता गिलानी पर 14.40 लाख रु का जुर्माना

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रु का जुर्माना लगाया है। गिलानी पर अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा रखने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने गिलानी पर ये जुर्माना लगाया है। खबर के अनुसार, विदेशी मुद्रा रखकर गिलानी ने फेमा अधिनियम का उल्‍लंघन किया है।

ed imposed penalty of Rs 14.40 lakh on Syed Ali Shah Geelani for illegally possessing foreign exchange

साल 2017 में जांच एजेंसी ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को अवैध रूप से 10 हजार अमेरिकी डॉलर रखने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। गिलानी के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय जम्‍मू-कश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष यासिन मलिक पर भी जुर्माना लगाएगा और विदेशी मुद्रा को जब्त किया जाएगा। इस मामले में आगे की प्रक्रिया जारी है।

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बता दें कि एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां घाटी में टेरर फंडिंग के मामलों की जांच कर रही हैं। इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की है। एनआईए ने आतंकवादियों की मदद के मामले में कश्मीर घाटी में विभिन्न अलगाववादियों के घरों पर छापेमारी की थी। श्रीनगर में कई अलगाववादी नेताओं ने आवास पर छापेमारी की गई थी। जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक, शबीर शाह, अशरफ सेहराई और जफर भट के आवास पर भी छापे मारे गए थे।

पुलवामा हमले के बाद वापस ली गई अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा

पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है और अन्य सरकारी सुविधाएं भी वापस ले ली गई हैं। पहले भी अलगाववादी नेताओं पर आरोप लगे हैं कि घाटी में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने के साथ-साथ सुरक्षाबलों पर पत्थर फेंकने के लिए युवाओं को पैसे देते हैं।

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English summary
ed imposed penalty of Rs 14.40 lakh on Syed Ali Shah Geelani for illegally possessing foreign exchange
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