SC में चुनाव आयोग ने कहा- NOTA पर गुजरात कांग्रेस की याचिका कोर्ट कार्यवाही का दुरुपयोग
नई दिल्ली। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा (NOTA) के खिलाफ आखिरी वक्त में गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटा के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की ओर से दायर की याचिका अदालती कार्यवाही का दुरुपयोग है।
गुजरात कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब
चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू किया गया। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि 2014 में ही बैलेट पेपर में नोटा के प्रावधान के बारे में जानकारी राजनीतिक पार्टियों को दी गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की है क्योंकि इससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता।
जिस तरह से गुजरात कांग्रेस ने नोटा के खिलाफ याचिका लगाई वो कोर्ट की कार्यवाही का दुरुपयोग है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि राइट टू कंटेस्ट वैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने नोटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उस समय सर्वोच्च अदालत ने ये जरूर कहा था कि इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी जाएगी कि राज्यसभा के चुनाव में NOTA का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं।
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