कोविड-19 प्रोटोकॉल पर चुनाव आयोग सख्त, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली: इस महीने के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यूपी समेत कई राज्यों उपचुनाव भी हैं। कोरोना काल में ये चुनाव चुनौतीपू्र्ण हैं, क्योंकि पूरे देश में संक्रमण फैल गया है। चुनाव के दौरान कोरोना से बचने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइन तैयार की है, जिसको लेकर अब नई एडवाइजरी आई है।
चुनाव आयोग के मुताबिक सभी दलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। साथ ही जो पार्टियां बिना अनुशासन के भीड़ इकट्ठा कर रही हैं और उनके उम्मीदवार ढिलाई बरत रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग की नजर है। इसके अलावा इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर नियम का उल्लंघन होता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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ये
है
चुनाव
प्रचार
के
नियम
चुनाव
आयोग
के
नियम
के
मुताबिक
प्रत्याशी
अधिकतम
पांच
लोगों
के
साथ
घर-घर
जाकर
प्रचार
कर
सकता
है।
इसमें
उनके
सुरक्षाकर्मियों
की
गिनती
नहीं
की
जाएगी।
इसके
अलावा
जब
कोई
रोड
शो
करेगा
तो
उसके
वाहनों
की
संख्या
को
5-5
करके
दो
भाग
में
बांट
दिया
जाएगा।
दोनों
के
बीच
में
30
मिनट
का
अंतर
होना
जरूरी
है।
इसके
अलावा
सभा
की
जगह
पर
आने
और
निकलने
का
द्वार
अलग-अलग
होना
चाहिए।
साथ
ही
मास्क
और
सोशल
डिस्टेंसिंग
की
अनिवार्यता
बरकरार
है।