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अब हर पार्टी के होंगे सिर्फ 30 स्टार प्रचारक, कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने बदला नियम

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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच बिहार में इसी महीने के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार चुनाव प्रचार से लेकर मतदान के तरीकों में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। अब चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

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चुनाव आयोग के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार उन्होंने स्टार प्रचारकों से संबंधित नियम में बदलाव किया है। जिसके तहत चुनाव आयोग में रजिस्टर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां अधिकतम 30 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकती हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर सकती हैं। पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी के लिए प्रचारकों की संख्या 40 तय की गई थी। वहीं सभी पार्टियों को अपने स्टार प्रचारकों के नाम आयोग को तय वक्त में सौंपने होंगे।

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कोरोना ने बदला प्रचार का नियम
इससे पहले तारीखों के ऐलान के वक्त चुनाव आयोग ने प्रचार से संबंधित नियम में भी बदलाव किया था। जिसके मुताबिक प्रत्याशी समेत 5 व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। इसमें सुरक्षाकर्मियों की गिनती नहीं की जाएगी। इसके अलावा रोड शो के दौरान 10 की जगह पांच-पांच गाड़ियों का काफिला रहेगा। जिसमें दोनों के बीच आधे घंटे का अंतर रखना जरूरी है। इस दौरान भी सुरक्षाकर्मियों के वाहन की गिनती नहीं की जाएगी।

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English summary
election Commission changed rules, Now every party will have only 30 star campaigners
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