'पर्ल वी पुरी की गिरफ्तारी झूठे आरोप पर हुई', एकता कपूर के बयान पर मुंबई DCP बोले- एक्टर के खिलाफ हैं सबूत

'पर्ल वी पुरी की गिरफ्तारी झूठे आरोप पर हुई', एकता कपूर के बयान पर मुंबई DCP बोले- एक्टर के खिलाफ हैं सबूत

मुंबई, 06 जून: टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को मुंबई पुलिस ने एक पांच साल की बच्ची के साथ रेप और छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार (04 जून) को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार पर्ल वी पुरी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 'नागिन 3' फेम एक्टर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अनीता हसनंदानी, क्रिस्टल डिसूजा और एकता कपूर, करिश्मा तन्ना, राखी सावंत जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री के उनके सहयोगियों ने उनका बचाव किया। एकता कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में यह भी बताया कि कैसे पीड़िता की मां ने उसे मामले में पर्ल वी पुरी के बेगुनाह होने के बारे में बताया था। एकता कपूर ने पर्ल वी पुरी पर लगे रेप के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उसकी गिरफ्तारी झूठे आरोपों पर की गई है। एकता के इस बयान पर मुंबई पुलिस के डीसीपी ने प्रतिक्रिया दी है।

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    DCP बोले- पर्ल वी पुरी लगे आरोप झूठे नहीं हैं

    DCP बोले- पर्ल वी पुरी लगे आरोप झूठे नहीं हैं

    वसई के डीसीपी संजय कुमार पाटिल ने कहा है कि अभिनेता पर्ल वी पुरी पर लगे आरोप झूठे नहीं हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय पाटिल से एकता कपूर के आरोपों को झूठा बताने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''नहीं, आरोप झूठे नहीं हैं। जांच में उनका (पर्ल वी पुरी) नाम सामने आया है। उनके खिलाफ सबूत हैं। इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हैष मुकदमे में सच्चाई का फैसला किया जाएगा।"

    एकता कपूर ने पर्ल वी पुरी को लेकर क्या किया दावा

    एकता कपूर ने पर्ल वी पुरी को लेकर क्या किया दावा

    अभिनेता पर्ल वी पुरी की गिरफ्तारी के बाद एकता कपूर ने एक लंबा पोस्ट किया। एकता कपूर ने लिखा था, ''यह 'मानवीय भ्रष्टता का सबसे निचला स्तर' है। आप ही सोचिए कि क्या मैं एक बच्चे के साथ छेड़खानी करने वाले ... या किसी भी तरह के छेड़छाड़ करने वाले का समर्थन करूंगी। लेकिन जो मैंने कल रात से अब तक देखा है, वह मानव भ्रष्टता में पूर्ण रूप से सबसे निचले स्तर का है। मानवता इस स्तर तक कैसे जा सकती है? जो लोग एक-दूसरे से परेशान हैं, वे कैसे किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लड़ाई में घसीटें? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लड़की (पीड़िता) की मां के साथ कई फोन कॉलों के बाद, जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि पर्ल वी पुरी अपराध में शामिल नहीं था। लेकिन उसका पति है जो कोशिश कर रहा है कि अपनी बच्ची को लेकर कहानियां बनाएं और साबित करें कि सेट पर एक कामकाजी मां अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती है।"

    एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाना सही नहीं...: एकता

    एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाना सही नहीं...: एकता

    एकता कपूर आगे लिखती हैं, 'अगर यह सच है तो यह कई स्तरों पर गलत है! 'मी टू' जैसे बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन का इस्तेमाल करके, अपने स्वयं के एजेंडे को पूरा करने के लिए और एक बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाना सही नहीं है। फैसला का मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है, अदालत तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत। मेरी राय केवल उसी से आती है जो कल रात लड़की की मां ने मुझसे कही थी और वह कही रही थी कि, पर्ल वी पुरी निर्दोष है। और यह बहुत दुखद है लोग वर्किंग मां के लिए खिलाफ ये साबित करने में लगे हैं कि वब अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं क्योंकि शूटिंग सेट पर सही लोग नहीं होते हैं।''

    5 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोप में पर्ल की हुई गिरफ्तारी, 2019 की है घटना

    5 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोप में पर्ल की हुई गिरफ्तारी, 2019 की है घटना

    टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को वसई पुलिस ने 2019 में पांच साल की बच्ची का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कथित घटना वसई में एक फिल्म के सेट पर हुई है, जहां पर्ल वी पुरी अक्टूबर 2019 में शूटिंग कर रहे थे। पर्ल वी पुरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पिता ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस वक्त आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी।

    क्या-क्या आरोप हैं पर्ल वी पुरी पर

    क्या-क्या आरोप हैं पर्ल वी पुरी पर

    डीसीपी संजय पाटिल ने कहा, जांच शुरू होने पर आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया गया था। पीड़िता ने हाल ही में आरोपी की पहचान की। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान के बाद, हमने उसे आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया है।

    अभिनेता पर्ल वी पुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के लिए सजा), और धारा 4 (यौन हमले के लिए सजा), 8 (यौन उत्पीड़न हमले के लिए सजा), 12 (यौन के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलाव पाक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

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