ED ने SC को बताया, ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर के खिलाफ नहीं होगी ठोस कार्रवाई
नई दिल्ली। मनी लॉण्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है।
चंदा कोचर ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन केस में पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोचर की जमानत याचिका पर सोमवार को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी है ऐसे में इसके लंबित रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये
था
मामला
ईडी
ने
हाल
ही
में
चंदा
कोचर,
उनके
पति
दीपक
कोचर
और
वीडियोकॉन
ग्रुप
के
प्रमोटर
वेणुगोपाल
धूत
के
खिलाफ
मनी
लॉण्ड्रिंग
मामले
में
चार्जशीट
दाखिल
की
थी।
वहीं
कोचर,
धूत
और
अन्य
आरोपियों
ने
आरोपों
से
इनकार
किया
है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनीलॉण्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत पिछले साल चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दीपक कोचर को ईडी ने सितम्बर में गिरफ्तार किया गया था। कोचर पर ICICI बैंक की तरफ से गलत तरीके से 1875 करोड़ रुपये जारी करने के आरोप लगे थे।
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