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मनी लॉन्डरिंग केस में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को ED ने भेजा नोटिस

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श्रीनगर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी को विदेशी करंसी (10,000 डॉलर) रखने के 15 साल पुराने एक मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में ईडी ने गिलानी को अपने समक्ष 18 दिसंबर को तलब किया है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने वर्ष 2002 में श्रीनगर में गिलानी के हैदरपुरा स्थित आवास से छापे के दौरान राशि जब्‍त की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस साल के शुरू में विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत गिलानी को नोटिस जारी किया था।

मनी लॉन्डरिंग केस में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को ED ने भेजा नोटिस

नोटिस में उनसे व्याख्या देने या दस्तावेज या सबूत जमा करने को कहा गया है जो जांच संबंधी मामले के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। श्रीनगर में प्रवर्तन सहायक निदेशक दीपक चौहान द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि गिलानी पेश होने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

उल्‍लेखनीय है कि विदेशी फंडिंग से कश्मीर में हालात खराब करने वालों के खिलाफ मुहिम के चलते अलगाववादियों की नकेल कसी जा रही है। गिलानी से पहले हवाला के एक मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को भी घेरा गया था। इसके साथ एनआइए ने भी अलगाववादियों पर शिकंजा कसा हुआ है।

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English summary
The Enforcement Directorate has summoned Kashmir separatist, S A S Geelani in connection with a money laundering case.
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