विजय माल्या की जब्त संपत्ति बेचने को पीएमएलए कोर्ट की मंजूरी
नई दिल्ली। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की मुंबई अदालत ने कई हजार करोड़ का कर्ज लेकर फरार कारोबोरी विजय माल्या की जब्त संपत्ति बेचने की इजाजत दी है। कोर्ट की ओर से एसबीआई और दूसरे बैंकों को ये अनमुति मिली है कि वो माल्या की जब्त सपंत्ति नीलाम करें और कर्ज की भरपाई करें। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बैंकों के संपत्ति नीलामी पर किसी तरह की आपत्ति ना करने पर अदालत ने ये मंजूरी दी है।
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विजय माल्या की जब्त संपत्ति की नीलामी को अनुमित देने पर उसके वकीलों ने आपत्ति की। माल्या के वकील की ओर से कहा गया कि यह केवल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ही तय कर सकता है। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि विशेष पीएमएलए अदालत ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक रोक लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर सकें।
विजय माल्यापर जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। माल्या बैकों से करीब 9000 करोड़ रुपये का लोन लेकर भारत से फरार है और अब ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या मार्च 2016 में लंदन चला गया था।
शराब कारोबारी विजय माल्या पर ब्रिटेन में भी केस चल रहा है। दिसंबर, 2019 में लंदन कोर्ट ने माल्या को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।लंदन कोर्ट जनवरी 2020 में विजय माल्या पर फैसला सुना सकता है।
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