कपिल वधावन की जमानत रद्द करने ईडी ने दायर की याचिका
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील फाइल कर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी ने दलील दी है कि वधावन ने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया और कोरोना वायरस संकट के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान महाबलेश्वर की यात्रा की थी। प्रवर्तन निदेशालय की वकील पूर्णिमा कंथारिया की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पी.डी नाइक की बेंच ने स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल के लिए तय की है।
इकबाल मिर्ची संग संबंध में हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची के साथ संदिग्ध सौदेबाजी को लेकर इस साल जनवरी में वधावन को गिरफ्तार किया गया था। इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी। वधावन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। वधावन को एक सत्र अदालत द्वारा फरवरी में जमानत दी गई थी।
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आईपीएस ऑफिसर का लेटर लेकर की थी महाबलेश्वर की यात्रा
ईडी ने पिछले हफ्ते पुणे से सटे महाबलेश्वर ने पांच लग्जरी वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया था, जिनमें लॉकडाउन के दौरान कपिल वधावन, उसके भाई धीरज वधावन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर में अपने फार्महाउस की यात्रा की थी। आरोप है कि इस यात्रा के लिए इन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर अमिताभ गुप्ता के लैटर का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद गुप्ता को छुट्टी पर भेज दिया गया है।