2G केस: ए राजा की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके विधायक कनिमोझी समेत अन्य की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली की विशेष अदालत ने 2जी केस में अहम फैसला सुनाते हुए ए. राजा, कनिमोझी समेत 19 लोगों को बरी कर दिया था। उस समय कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2जी केस के आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया था। दिल्ली की विशेष कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट का रुख किया है, हालांकि सीबीआई की ओर से अभी 2जी केस में सोमवार को कोई अपील नहीं की गई।
ED ने दायर की याचिका
प्रवर्तन निदेशालय ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा, कनिमोझी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने इसमें मामले की फिर से सुनवाई की अपील की है।
दिसंबर में आया था 2जी केस में फैसला
गौरतलब है कि एक लाख 76 हजार करोड़ के इस घोटाले में यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए. राजा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत कई आरोपी बनाए गए थे। 2010 में CAG रहे विनोद राय की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। हालांकि 21 दिसंबर, 2017 को 2जी घोटाले पर दिल्ली की विशेष कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया।
ए. राजा और कनिमोझी समेत 19 आरोपियों को किया गया था बरी
उस समय पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए। जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
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