10 दिनों के भीतर कार्ति चिदंबरम को जोर बाग आवास खाली करने का ED ने दिया निर्देश, पिछले साल की थी संपत्ति कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली के जोर बाग स्थित आवास को 10 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। इस आवास को एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कुर्क किया था और आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति आरोपी हैं।
धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिये गए पूर्व के एक आदेश के बाद बुधवार शाम कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया। ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को 115-ए ब्लॉक 172, जोर बाग, नई दिल्ली स्थित यह संपत्ति कुर्क की थी। आपको बता दें कि बीते साल फरवरी में ईडी ने आईएनएक्स मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
उनपर आईएनएक्स के अलावा एयरसेल-मैक्सिस का भी केस चल रहा है, जिसमें वे ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं। गौरतलब है कि ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। कार्ति पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है। इस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
54 करोड़ की सपंत्ति पहले हो चुकी है जब्त
कार्ति पर ईडी पिछले काफी समय से कार्रवाई कर रही है। कुछ समय पहले ईडी ने कार्ति की 54 करोड़ रुपये की विदेश में मौजूद संपत्ति को जब्त किया था। ब्रिटेन के समरसेट में 8.67 करोड़ की एक कॉटेज, स्पेन के गावा में 14 करोड़ रुपये की जमीन और एक टेनिस क्लब शामिल है।