पीएनबी घोटाला: थाईलैंड में 13 करोड़ की मेहुल चोकसी की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा है की उन्होंने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की थाईलैंड में 13 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ईडी ने कहा कि उन्होंने मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत एबीक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड को सीज किया है। थाईलैंड में स्थित एब्रीक्रेस्ट लिमिटेड चोकसी की गीतांजली ग्रुप की ही कंपनी है।
ईडी ने कहा कि पीएमएलए के तहत जांच में पता चला है कि थाईलैंड में स्थित एब्रीक्रेस्ट लिमिटेड कंपनी को पीएनबी द्वारा गैरकानूनी तरीके से जारी 92.3 करोड़ रुपये के एलओयू से इस कंपनी को भी फायदा पहुंचा था।
जांच के दौरान ही इस विदेशी संपत्ति की पहचान की गई और इसके स्वामित्व के ठोस सबूत जुटाने के बाद ईडी ने बयान जारी कर चोकसी की संपत्ति के सीज करने की बात कही है, जिसकी कुल कीमत 13.14 करोड़ रुपये है। ईडी इस मामले को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी जांचकर्ता विदेश की इस संपत्ति की कुर्की की कानूनी औपचारिकता के लिए बहुत जल्द लेटर्स रोगेटरीज (न्यायिक आग्रह) प्राप्त कर लेंगे।
गौरतलब है कि पीएनबी में 14000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद चोकसी, उनके भतीजे और हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ आपराधिक कानूनों के तहत मुकदमा चल रहा है। हाल ही में ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत सरकार से कहा था कि नीरव मोदी ब्रिटेन रह रहा है। वहीं, चोकसी बहुत पहले ही एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है।