पीएनबी स्कैम: मेहुल चोकसी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 24 करोड़ की संपत्ति
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी की ओर से मेहुल चौकसी की भारत और दुबई स्थित 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई की तीन व्यावसायिक संपत्तियां, एक मर्सिडीज बेंज कार और देश व विदेश में स्थित सावधि जमा के कई खाते शामिल हैं।
ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि, धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत इस संबंध में एक प्रोविजनल आदेश जारी किया गया था। यह अपराध कुल 6,097.73 करोड़ रुपये संपत्ति का है जिसमें से ईडी अभी तक 2,534.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। 13 हजार करोड़ रुपये के इस बैंक घोटाले का सह आरोपी मेहुल चोकसी इन दिनों एंटीगुआ में रह रहा है। भारत सरकार भगोड़े मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है।
बता दें कि, इससे पहले मेहुल चोकसी ने बंबई हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि उसने मामले के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए देश छोड़ा था। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी से चोकसी के मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, ताकि इसका पता चल सके कि वह जांच के लिए भारत आ सकता है कि नहीं। जिसके बाद ईडी और केन्द्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने मेहुल चोकसी के यात्रा कर पाने में सक्षम होने के लिए उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट की आवश्यकता पर बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में कहा कि, हाईकोर्ट के फैसले से चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। बता दें कि चोकसी को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी। एंटीगुआ पहले की चोकसी की नागरिकता रद्द कर चुका है।
कर्नाटक: कांग्रेस ने सत्र के लिए जारी किया व्हिप, सभी MLA को उपस्थित रहने के आदेश