टेरर फंडिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल के 7 आतंकियों से जुड़ी 13 संपत्ति कुर्क
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ दर्ज आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग स्थानों पर आतंकियों की 13 संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी की यह कार्रवाई हिजबुल मुजाहिदीन के मोहम्मद शफी शाह और 6 आतंकियों के खिलाफ की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत 1.22 करोड़ रूपये की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया।
ये संपत्तियां आतंकी संगठन के लिए कथित तौर पर काम करने वाले बांदीपुरा निवासी मोहम्मद शफी शाह और राज्य के छह अन्य निवासियों से जुड़ी है। ईडी ने कहा कि उसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कार्रवाई (यूएपीए) के तहत सलाहुद्दीन, शाह और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान देने के बाद इस पर धन शोधन का एक आपराधिक मामला दर्ज किया है । आपको बता दें कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की पनाह में पलने वाला सगंठन है। जिसका सरगना आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन है। वही इस आतंकी जमात की अगुवाई करता है।
Enforcement Directorate (ED) attached 13 properties of Mohammad Shafi Shah & six other terrorists of Hizb-ul-Mujahideen worth Rs 1.22 Crores in an ongoing investigation under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). pic.twitter.com/f3EzKadGjS
— ANI (@ANI) March 19, 2019
उसका मकसद भारत में अशांति पैदा करना है। वो भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। इसी आतंकी साजिश को पूरा करने के लिए हवाला, ह्यूमन कैरियर और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा जाता था। ईडी ने बयान में कहा है, 'पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित संगठन का कमांडर सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तानी संगठनों और आईएसआई के कथित सहयोग से जम्मू और कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट (JKART) नाम के एक ट्रस्ट के जरिये पैसा जुटाता है और भारतीय धरती पर आतंकवाद को फंडिंग करता है।' ईडी ने कहा, जांच में पाया गया कि 'टेरर फंड' हवाला और दूसरे माध्यमों के जरिये भारत भेजा जा रहा है। शफी शाह आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।