रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंचा हाईकोर्ट
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा है। बता दें कि इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें हाल ही में अग्रिम जमानत दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की वो इसे खारिज किया जाए।
फिलहाल वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम दिया हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा की याचिका का विरोध भी कर चुका है। रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत को रद्द करने का फैसला लिया है।
पिछली सुनवाई में ईडी ने वाड्रा से पूछताछ के दौरान आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया। ईडी के सलाहकार ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा जहां भी जाते हैं उनके साथ पूरी 'बारात' जाती है। उन्होंने कहा, 'वह (रॉबर्ट वाड्रा) जहां भी जाते हैं चाहे वह ईडी हो या कोर्ट, उनके साथ पूरी बारात चलती है।'
Enforcement Directorate (ED) approaches Delhi High Court seeking bail cancellation of Robert Vadra in a money laundering case. A trial court had recently granted him anticipatory bail. pic.twitter.com/QZftuXK1VE
— ANI (@ANI) May 24, 2019
गौरतलब है कि यह मामला लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपये) की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति के असल मालिक वाड्रा हैं। दूसरी ओर, बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित अन्य धन शोधन मामले में ईडी वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दि
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