माल्या को 'आर्थिक भगोड़ा' घोषित किया जाए या नहीं, 5 जनवरी को स्पेशल अदालत सुनाएगी फैसला
माल्या के प्रत्यर्पण को लंदन की अदालत ने मंजूरी दे दी है
मुंबई। विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया जाए या नहीं, इसपर मुंबई स्थित पीएमएलए कोर्ट अब 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा। विजय माल्या के खिलाफ ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी थी। शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018' के तहत भगोड़ा घोषित करने वाली याचिका पर फैसले के लिए मुंबई की विशेष अदालत ने पहले 26 दिसंबर की तारीख तय की थी।
खबर के मुताबिक, PMLA जज का फैसला तैयार नहीं हैं, लिहाजा ये अदालत 5 जनवरी को इस केस में फैसला सुनाएगी। माल्या के प्रत्यर्पण को लंदन की अदालत ने मंजूरी दे दी है, हालांकि कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का माल्या के पास वक्त है। विजय माल्या मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी है और इस वक्त लंदन में है।
मुंबई की स्पेशल अदालत द्वारा माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। माल्या ने पहले भी अपने वकील के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था।