चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता पर लगाया प्रतिबंध, 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगे प्रचार
नई दिल्ली लोकसभा चुनाव(lok sabha elections 2019) में प्रचार अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग (Election Commission)लगातार सख्त रुख अपना रहा है। बता दें कि बीजेपी (BJP) के नादिया(Nadia)जिला अध्यक्ष महादेव सरकार(Mahadev Sarkar)ने टीएमसी(TMC) उम्मीदवार को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को महादेव सरकार पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। महादेव सरकार 26 अप्रैल को शाम 4 बजे से लेकर 28 अप्रैल शाम 4 बजे तक किसी भी सार्वजनिक बैठक, रोड शो, सार्वजनिक रैली और मीडिया में साक्षात्कार में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
चुनाव आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के एक दिन बाद आया है जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की भाजपा नेता महादेव सरकार के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करे। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि महादेव सरकार ने उनके खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की थीं। सीजेआई ने रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वह महुआ मोइत्रा की शिकायत पर तत्काल विस्तृत आदेश पारित करे।
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चुनाव आयोग ने इस मामले पर महादेव सरकार की कड़ी निंदा करते हुए फटकार लगाई। ईसी ने कहा कि उन्होंने मॉडल कोड के पैरा 2 का उल्लंघन किया है। जिसमें कहा गया है राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत। बता दें कि , मोइत्रा का आरोप लगाया था कि भाजपा की नदिया जिला इकाई के अध्यक्ष मदादेव सरकार ने 22 अप्रैल को पार्टी प्रत्याशी कल्याण चौबे की मौजूदगी में उनके बारे में कथित रूप से अश्लील टिप्पणियां की थीं।
मोइत्रा ने कहा कि पोल पैनल ने सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं आयोग को दिए अपने जवाब में, सरकार ने इस तरह की कोई टिप्पणी करने से इनकार नहीं किया था लेकिन यह सुनिश्चित किया था कि मैंने जो कहा वह उससे आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया।
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