कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने पर सहमत हुआ चुनाव आयोग
नई दिल्ली। चुनाव आयोग कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को टालने पर सहमत हो गया है। अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कर्नाटक की 15 सीटों पर उपचुनाव नहीं कराएगा क्योंकि विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई लंबित है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
कर्नाटक के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। दरअसल, अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उपचुनाव लड़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। अयोग्य विधायकों की तरफ से वकील ने सुप्रीम कोर्ट से उपचुनाव रोकने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में एक ही बार फैसला देंगे।
अयोग्य विधायकों की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इन सीटों पर उपचुनाव को फिलहाल रोका जाए, अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला होने के बाद चुनाव हो। अयोग्य विधायकों का कहना था कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है, अगर उपचुनाव हुए तो उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी।
Election Commission tells Supreme Court it will defer the by-polls in the 15 seats of Karnataka as the hearing of the petitions challenging the disqualification of MLAs remains pending. SC to hear the matter on October 22. pic.twitter.com/xvACmziBld
— ANI (@ANI) September 26, 2019
चुनाव आयोग ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इनमें कर्नाटक की 15 सीटें भी शामिल थीं।
चुनाव आयोग ने कर्नाटक के अलावा जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया था, उनमें अरुणाचल प्रदेश-1, बिहार-5, छत्तीसगढ़-1, असम-4, गुजरात-4, हिमाचल प्रदेश-2, केरल-5, मध्य प्रदेश-1, मेघालय-1, ओडिशा-1, पुडुचेरी-1, पंजाब-4, राजस्थान-2, सिक्किम-3, तमिलनाडु-2, तेलंगाना-1 और उत्तर प्रदेश-11 शामिल हैं। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी।