नाइट कर्फ्यू के लिए जारी E-PASS ही वीकेंड कर्फ्यू में होगा मान्य: दिल्ली सरकार
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। इसे देखते हुए यहां नाइट कर्फ्यू लगाई गई है। वहीं वीकेंड पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा। इस दौरान जिन्हें बाहर निकला होगा उन्हें ई पास लेने की जरूरत है। इसी क्रम में आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास वैलिड नाइट कर्फ्यू पास है उन्हें वीकेंड कर्फ्यू के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना मामलों में लगातार होती बढ़ोत्तरी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक मॉल, व्यायामशाला और सभागार बंद रहेंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 19486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये अब तक एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा मामला है। डीडीएमए द्वारा शुक्रवार को जारी एक पत्र में लिखा गया है, "रात के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास भी वीकेंड कर्फ्यू की अवधि के लिए मान्य होगा।" दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है, "यदि आपके पास पहले से ही नाइट कर्फ्यू है, तो आपको वीकेंड कर्फ्यू के लिए फिर से आवेदन नहीं करना होगा।
जानिए कैसे बनेगा ई पास
ई पास के जरिए आपको दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू में छूट मिलगी। ई पास बनवाने के लिए आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी पास जारी करेगा। इसके लिए आपको जरूरी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, नाम, जिला, जहां जाना चाहते हैं वहां का पता, इमरजेंसी सेवा का प्रकार और यात्रा की तारीख फॉर्म में भरें। अपने आईडी प्रूफ सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे विजिटिंग कार्ड, बिजनेस लाइसेंस आदि अपलोड करें। स्वीकृति बॉक्स में चेक टिक करें और फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद एक ई-पास नंबर जारी किया जाएगा, जिसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि कर्फ्यू पास को मंजूरी दी गई है या नहीं।












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