प्लेन में फोटो और वीडियो बनाने की इजाजत तो मिली लेकिन शर्तों के साथ, जानिए क्या
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने रविवार को अपने एक फैसले पर यूटर्न लेते हुए कहा कि सभी यात्री एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर फोटो खींच सकते हैं। बशर्ते इससे विमान की सुरक्षा और व्यवस्थान को कोई नुकसान न पहुंचे। DGCA ने अपने नए निर्देश में कहा कि "शेड्यूल फ्लाइट्स में उड़ान भरते और उतरत समय बोनाफाइड यात्री (फ्लाइट में रहते समय) विमान के अंदर से वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं।"
नए आदेश के अनुसार प्लेन में सेल्फी ली जा सकती है। कोई यात्रा फोटो खींच सकता है और वीडियो बना सकता है। वह फ्लाइट के दौरान, टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के वक्त फोटो ले सकता है। हालांकि, उसे ऐसे किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जो रिकॉर्डिंग करता है। ऐसा कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे भीड़-भाड़ हो, लोगों की सुरक्षा को खतरा हो या फ्लाइट खतरे में पड़ जाए।
उल्लेखनीय है कि डीजीसीए को इंडिगो की बुधवार की चंडीगढ़-मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। इसके बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से 'उचित कार्रवाई' करने को कहा था। बुधवार को विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए आपस में धक्कामुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गये। डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, ''फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।''
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