हवाई यात्रा में मास्क ना पहनने वालों पर होगा कड़ा एक्शन, DGCA ने जारी किए नए नियम
नई दिल्ली। हवाई यात्रा के दौरान चेहरे पर फेस मास्क या शिल्ड नहीं लगाने पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डीजीसीए ने हवाई यात्रा को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं। डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइंस से कहा है कि कोई पैसेंजर मास्क नहीं पहने तो अपने हिसाब से फैसला लेकर उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। यानी उसकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है।
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शुक्रवार को विमानन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है, विमानन कंपनी उसे 'नो-फ्लाई' सूची में डाल सकती है, यानी उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दी है।
घरेलू विमानन सेवाओं की 25 मई से बहाली के बाद कोरोना वायरस महामारी के कारण उड़ानों में भोजना सेवा की इजाजत नहीं दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में इस साल मई से उड़ान की अवधि के आधार पर केवल पहले से पैक ठंडा भोजन और स्नैक्स परोसा जा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों को परोसते समय केवल एक बार उपयोग में आने वाली ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग किया जाना चाहिए।
आदेश में यह भी कहा गया है, चालक दल के सदस्यों को भोजना या पेय परोसते समय हर बार नए दस्ताने पहनने होंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर मनोरंजन प्रणाली का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। लेकिन एयरलाइंस को डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइन्फेक्टेड हेडफोन उपलब्ध करवाने होंगे। वहीं यह भी कहा गया कि विमानन सेवाएं और चार्टर फ्लाइट के परिचालक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन और सीमित पेय परोस सकती हैं। डीजीसीए की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो रही है। इस सप्ताह 1 दिन में यात्रियों की संख्या एक लाख के आंकड़े को भी पार कर गया।
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