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पंचकूला हिंसा मामला: राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को मिली जमानत, आईं जेल से बाहर

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Honeypreet को Panchkula violence केस में मिली ज़मानत | वनइंडिया हिन्दी

नई दिल्ली। पंचकूला में हिंसा के मामले में डेरा सच्‍चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। हनीप्रीत को जमानत मिल गई है। बुधवार शाम वे अंबाला जेल से रिहा कर दी गईं। पंचकूला हिंसा मामले में बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर की थी। बता दे इससे पहले पिछली सनवाई में कोर्ट ने उनके उपर से देशद्रोह की धाराओं को हटा दिया था।

Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahims close aide Honeypreet granted bail by a Panchkula Court

बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हनीप्रीत पेश हुई। पंचकूला की अदालत ने अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत को जमानत दे दी है। इससे हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की वकील ने आज उसकी जमानत याचिका लगाई थी। ऐसे में अब हनीप्रीत के जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्‍ता साफ हो गया है। देशद्रोह की धारा हटाए जाने के बाद जमानती धाराओं के आरोप तय किए गए हैं।

पंचकूला हिंसा मामले में पहले ही उससे देशद्रोह की धारा अदालत ने हटा दी थी। पिछली सुनवाई में हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटाई गई थी। हनीप्रीत व अन्य आरोपियों से भादसं की धारा 121 व 121ए हटाई गई थी। अब आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत है आरोप तय किए गए हैं। 2 नवंबर को कोर्ट ने हनीप्रीत के अलावा 15 अन्य आरोपियों पर से राजद्रोह की धारा हटा दी थी।

बता दें कि पंचकूला की अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुष्‍कम्र के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में दंगों फैल गया था। इसमें भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। हिंसा में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। इस संबंध में एफआइआर नंबर 345 दर्ज किया गया था। पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है। इसके बाद से वह अम्बाला जेल में बंद है।

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English summary
Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim's close aide Honeypreet granted bail by a Panchkula Court
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